समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 3 लाख रुपये का जुर्माना; कहा, “अदालत को हल्के में नहीं ले सकते”

TheInterviewTimes.com | 14 जुलाई 2026 | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रैना ने “अदालत को गुमराह किया” और उसके आदेशों का पालन नहीं किया।

शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन उनके वकील की ओर से नरमी की अपील और आदेशों का पालन करने के लिए अंतिम अवसर मांगे जाने के बाद इसे घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी निर्देशों की अवहेलना हुई तो जुर्माना बढ़ाकर 30 लाख रुपये तक किया जा सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

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यह मामला “इंडियाज़ गॉट लेटेंट” शो में दिव्यांग व्यक्तियों पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शो में स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) से पीड़ित लोगों, दृष्टिबाधित और भेंगापन से प्रभावित व्यक्तियों का मजाक उड़ाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी सहित अन्य कंटेंट क्रिएटर्स को निर्देश दिया था कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर दिव्यांग व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों को स्थान दें, उनके इलाज के लिए धन जुटाने में सहयोग करें और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगें। मंगलवार को अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को भी निर्देशों के पालन में ढिलाई बरतने पर फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में स्पष्ट किया कि अदालत के निर्देशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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